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मुख पृष्ठ » खबर-संसार » समाचार » राष्ट्रीय » चावला के बारे में सीआईसी का निर्णय सुरक्षित (CIC Judgement reserved about Chawla)
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नवीन चावला के बारे में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त आर गोपालस्वामी द्वारा राष्ट्रपति को लिखे गए पत्र पर मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) ने शुक्रवार को अपना निर्णय सुरक्षित रखा है। इस विषय पर सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत तथ्यों की जानकारी माँगी गई थी।

राष्ट्रपति सचिवालय ने इस पत्र की प्रति देने से इनकार किया है। यह पत्र सुखिर्यों में रहा था क्योंकि ऐसा कहा गया कि गोपालस्वामी ने कथित तौर पर दलगत भावना से काम करने के कारण चावला को पद से हटाने की सिफारिश राष्ट्रपति से की थी।

आरटीआई कार्यकर्ता एस सी अग्रवाल ने गोपालस्वामी के पत्र की प्रति माँगी थी जिसे राष्ट्रपति सचिवालय ने यह कहते हुए जारी करने से इनकार कर दिया कि इसका खुलासा करने से निजता में हस्तक्षेप होगा।

इस संबंध में सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8 (1) (ई) का हवाला दिया गया।

अग्रवाल ने दलील दी कि पत्र के विषय पहले ही मीडिया में उपलब्ध हो चुके हैं, इसलिए निजता में हस्तक्षेप के दावे का कोई आधार नहीं है।(भाषा)
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