नई दिल्ली (भाषा), मंगलवार, 3 नवंबर 2009( 17:31 IST )
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दिल्ली की एक अदालत ने दो साल पुराने धोखाधड़ी के एक मामले में पेश न होने पर मंगलवार को सपा नेता अमरसिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया।
अमर के अदालत के समक्ष पेश न होने पर कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट कावेरी बावेजा ने उनके खिलाफ 22 दिसंबर के लिए 10 हजार रुपए की जमानत राशि के साथ वारंट जारी कर दिया और उल्लेख किया कि वह विभिन्न कारणों से तीन अक्टूबर और 13 जुलाई को भी अदालत में पेश नहीं हुए।
अदालत का यह आदेश सरकारी वकील नवीन कुमार के यह कहे जाने के बाद आया कि अमर इस मामले में शिकायतकर्ता हैं और वह बयान दर्ज कराने के लिए पेश होने में बार बार विफल रहे हैं।
कुमार ने कहा कि उन्होंने (अमर) एक या दो कारणों की वजह से अदालत में पेश न होकर न्याय प्रणाली का मजाक बनाया है। अमर के वकील ने आज पाँच हजार रुपए जमा कराए गए, जो उनसे 20 फरवरी को पेश न होने पर देने को कहा गया था।