मुंबई पर पिछले वर्ष 26 नवंबर को हुए आतंकवादी हमले में एक विशेष अदालत ने जिंदा पकड़े गए एकमात्र पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल आमिर कसाब समेत 47 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं।
विशेष न्यायाधीश एमएल ताहिलियानी ने जब आरोप पढ़े तो कसाब के अलावा भारतीय मूल के दो आरोपी फाहीम अंसारी और सबाउद्दीन अहमद अदालत में उपस्थित थे। हमला करने आए दस आतंकवादियों में से नौ सुरक्षा बलों ने मार गिराए थे।
35 पाकिस्तानी आरोपियों को फरार बताया गया है। कसाब और अन्य पर भारतीय दंड संहिता भारतीय रेलवे अधिनियम, सशस्त्र कानून, सीमाशुल्क अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, साजिश रचने, हत्या, हत्या के प्रयास, लोगों को बंधक बनाने और सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने समेत कुल 86 आरोप हैं।
विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने 311 आरोपों की सूची अदालत को दी थी। उल्लेखनीय है कि आतंकवादियों ने तीन दिनों तक मुंबई के ताज, ट्राइडेंट होटल और नरीमन भवन नामक इमारत को कब्जे में रखा था। सुरक्षा बलों ने 60 घंटे के संघर्ष के बाद आतंकवादियों को मारकर बंधकों को मुक्त कराया था। |