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लॉटरी पर नहीं लगाया जा सकता है सेवा कर
उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि देश में लॉटरियों पर सेवा कर नहीं लगाया जा सकता।

न्यायाधीश एसबी सिन्हा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस बारे में सिक्किम उच्च न्यायालय के आदेश को सही ठहराया है। उच्च न्यायालय ने उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा कोयंबटूर की मार्टिन लॉटरी एजेंसीज के खिलाफ जुलाई 2003 से दिसंबर 2006 की अवधि के लिए 2000 करोड़ रुपए के सेवा कर नोटिस को खारिज कर दिया था।

न्यायालय ने केंद्र की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हमारे पास उच्च न्यायालय के फैसले को सही ठहराने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। न्यायालय ने सरकार पर एक लाख रुपए का लागत भी लगाया है।

खंडपीठ ने कहा कि उसने लाटरी के मामले में उच्चतम न्यायालय के विभिन्न फैसलों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया है।
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