ट्रक ऑपरेटरों की देशव्यापी हड़ताल को चुनौती देने के लिए उच्चतम न्यायालय में शुक्रवार को एक याचिका दायर की गई, जिसमें हड़ताल को गैरकानूनी करार देने की अपील की गई है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केजी बालकृष्णन की अध्यक्षता में एक खंडपीठ ने इस पर सुनवाई के लिए 12 जनवरी की तारीख निश्चित की है। अधिवक्ता सुरेंद्र खत्री ने दायर इस याचिका में तर्क दिया है कि हड़ताल आवश्यक वस्तु अधिनियम (एस्मा) के प्रावधानों के तहत गैरकानूनी घोषित की जा सकती है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के ऐलान पर इस हड़ताल से आम आदमी परेशान है और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित हुई है।
ट्रकवाले डीजल का दाम 10 रुपए सस्ता करने और अन्य माँगों को लेकर रविवार आधी रात के बाद से हड़ताल पर हैं। |