दिल्ली उच्च न्यायालय ने दक्षिणी दिल्ली में अपनी बीएमडब्ल्यू कार से मोटरसाइकिल सवार दो लोगों को जानलेवा टक्कर मारने के मामले में आरोपी युवक उत्सव भसीन की जमानत याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति वीना बीरबल ने हरियाणा के एक उद्योगपति के 19 वर्षीय पुत्र उत्सव की जमानत की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उत्सव के घटनास्थल से भाग जाने के प्रथम दृष्टया प्रमाणों के मद्देनजर उसकी जमानत याचिका नामंजूर की जा रही है।
न्यायमूर्ति ने कहा कि मामले की गंभीरता आरोपी के आचरण और मामले के शुरुआती दौरे में होने को देखते हुए अभियुक्त जमानत का हकदार नहीं है।
गौरतलब है कि पिछले साल 11 सितंबर को बीएमडब्ल्यू कार पर सवार उत्सव ने दक्षिणी दिल्ली में मूलचंद पुल के पास मोटरसाइकिल सवार दो लोगों को टक्कर मारकर घायल कर दिया था। उनमें से एक की बाद में मृत्यु हो गई थी। |