स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) पर से प्रतिबंध हटाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली केन्द्र सरकार की याचिका पर आगामी 13 अक्टूबर को उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति एसबी सिन्हा की अध्यक्षता वाली नई पीठ सुनवाई करेगी।
मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के गत पाँच अगस्त के आदेश पर रोक लगा दी थी। उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति गीता मित्तल ने अपने आदेश में कहा था कि सिमी पर प्रतिबंध को न्यायोचित ठहराने के वास्ते दिए गए साक्ष्य अपर्याप्त और कमजोर हैं।
उच्चतम न्यायालय ने इस मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान सिमी पर प्रतिबंध को अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक बढ़ा दिया था। अब इस मामले पर दशहरे की छुट्टी के बाद 13 अक्टूबर को सुनवाई होगी।
केन्द्र सरकार ने गत आठ फरवरी को जारी अधिसूचना में सिमी की आंतकवादी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में कथित संलिप्तता के मद्देनजर प्रतिबंध को दो वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, जिसे सिमी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
न्यायमूर्ति सिन्हा की पीठ में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर लगाई गई रोक के विरुद्ध सिमी द्वारा दाखिल याचिका पर भी सुनवाई करेगी। इस बीच केन्द्र सरकार उच्चतम न्यायालय से इस मामले के अंतिम निपटारे तक सिमी पर प्रतिबंध को जारी रखने का आग्रह भी करने जा रही है। |