राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने 13 सितंबर को हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के पाँच अभियुक्तों को शनिवार को बारह दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।
न्यायालय ने मोहम्मद सैफ ओर जीशान अहमद को 16 अक्टूबर तक पुलिस अभिरक्षा में भेजते हुए दिल्ली पुलिस को उपयुक्त जाँच करने और अभियुक्तों की पहचान मीडिया में जारी नहीं करने का भी निर्देश दिया।
दोनों ग्रेटर कैलाश मार्केट में हुए धमाकों में आरोपी हैं। वे पहले से पुलिस हिरासत में हैं। न्यायालय ने कहा इन आतंकवादियों का जाल पूरे भारत में फैला हुआ है, इसलिए पूरी जाँच के लिए पाँचों को बारह दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेजा जाता है।
इससे पहले न्यायालय में पुलिस की ओर से यह दलील दी गई कि अभियुक्त आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टूडेंटस मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) और इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े हैं और उनके लैपटॉप से धमाकों और धमाकों से पहले के दृश्य भी बरामद किए गए हैं।
इसके अलावा उनके पास से जाली पहचान-पत्र और उनमें आपस में हुई बातचीत का ब्योरा भी बरामद हुआ है। उनसे पूछताछ के बाद बेंगलुरु से चार, उत्तरप्रदेश से एक और मुंबई से पाँच लोग गिरफ्तार किए गए, जबकि पाँच की गिरफ्तारी अभी बाकी है।
मोहम्मद शकील, जिया उर रहमान और शाकिब निसार को करोल बाग में हुए धमाकों का अभियुक्त बताया गया है। इन लोगों पर भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं, विस्फोटक अधिनियम एवं गैरकानूनी गतिविधियों (निरोधक) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। |