बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को उच्चतम न्यायालय ने फिल्म की शूटिंग के लिए दक्षिण अफ्रीका जाने की शुक्रवार को इजाजत दे दी। न्यायालय ने उनसे 20 नवंबर तक पासपोर्ट जमा करने को कहा है।
प्रधान न्यायाधीश केजी बालकृष्णन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह अपने आदेश को बढ़ा रही है। न्यायालय ने इससे पहले उनका पासपोर्ट 30 सितंबर तक जारी करने का आदेश दिया था।
दत्त की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता फली एस. नरीमन ने एक ताजा आवेदन दिया। इसमें उन्होंने कहा कि अभिनेता ने 10 अप्रैल के आदेश का पालन किया, जिसे बढ़ाया जा सकता है ताकि वह पेशागत कार्यों से विदेश जा सकें।
पिछले साल 27 नवंबर को दत्त को जमानत देते हुए न्यायालय ने उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करने तथा बिना इजाजत लिए देश से बाहर नहीं जाने को कहा था।
दत्त को 1993 के मुंबई बमकांड मामले में हथियार अधिनियम के तहत अवैध तरीके से हथियार रखने का दोषी ठहराया गया था। उन्हें टाडा के तहत गंभीर अपराध के आरोपों से बरी कर दिया गया था।
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