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Written By WD

प्रसार रिपोर्ट को नईदुनिया की चुनौती

मप्र उच्च न्यायालय ने जारी किए नोटिस

प्रसार रिपोर्ट को नईदुनिया की चुनौती -
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खंडपीठ इंदौर ने नईदुनिया मीडिया प्रा.लि. द्वारा इंडियन रीडरशिप सर्वे (आईआरएस) 2008 की मीडिया रिपोर्ट के संबंध में दायर रिट याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर्स फॉर इंडिया और मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिल (एमआरयूसी) को नोटिस जारी किए हैं।

याचिकाकर्ता नईदुनिया मीडिया प्रा.लि. द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिल (एमआरयूसी) द्वारा जारी इंडियन रीडरशिप सर्वे (आईआरएस) 2008 की मीडिया रिपोर्ट को अपनी याचिका में इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि उक्त रिपोर्ट असत्य तथ्यों व बिना किसी उचित मापदंड पर जारी की गई है।

याचिका में याचिकाकर्ता ने इस बात को आधार बनाया है कि उसके द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र के सर्कुलेशन के बढ़ने के उपरांत भी प्रत्यर्थीगण द्वारा जारी उक्त तथाकथित रिपोर्ट में उसके समाचार पत्र की रीडरशिप (पाठक संख्या) को अत्यंत ही कम बताया गया है जिससे कि याचिकाकर्ता को अत्यधिक नुकसान हो रहा है एवं उसकी छवि भी धूमिल हो रही है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि उक्त रिपोर्ट प्रकाशित हो जाने के पश्चात याचिकाकर्ता के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र के सर्कुलेशन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है तथा पाठकों में नकारात्मक दृष्टिकोण बढ़ रहा है।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अभिभाषक विवेक तन्खा एवं सहयोगी अभिभाषक चेतन निगम द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत किए गए। उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सुनवाई के लिए ग्राह्य करते हुए प्रतिप्रार्थी यूनियन ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर्स फॉर इंडिया, मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिल (एमआरयूसी) आदि को नोटिस जारी किए गए।