उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर सरकार से कहा है कि राज्य में जारी मौजूदा अनिश्चितता की स्थिति में वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा में फँसे हुए तीर्थयात्रियों को वह समुचित सुरक्षा प्रदान करे। न्यायालय ने कहा कि जिन तीर्थयात्रियों को चिकित्सा सुविधा की जरूरत है, प्रशासन को उन्हें दवाओं और एंबुलेंस सहित पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए। न्यायालय ने प्रशासन से कहा है कि जम्मू क्षेत्र में कर्फ्यू के दौरान इस बात को सुनिश्चित करे कि जरूरतमंद लोग समय पर अस्पताल तक पहुँच सके। न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार के अमरनाथ यात्रा बोर्ड को भूमि हस्तांतरण पर रोक लगाने के आदेश के मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया।
न्यायालय ने यह आदेश जम्मू-कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष भीमसिंह की जनहित याचिका पर दिया।
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