केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अंबुमणि रामदास ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) संशोधन कानून रद्द किए जाने के मद्देनजर इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा इस फैसले से उन्हें झटका नहीं लगा है।
अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए गुरुवार को उन्होंने यहाँ कहा कि अपरोक्त कानून बनाने का फैसला केंद्र सरकार का था और संसद ने इसे पारित किया था।
उन्होंने कहा कि इस मामले में फैसले की प्रति मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई के बारे में निर्णय लिया जाएगा।
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