अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्रकार एमएफ हुसैन को बड़ी राहत प्रदान करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने हिंदू देवी-देवताओं का अश्लील चित्रण कर कथित रूप से जनता की भावनाओं को आघात पहुँचाने के लिए उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को आज रद्द कर दिया।
न्यायाधीश किशन कौल ने 91 वर्षीय चित्रकार को राहत प्रदान करते हुए कहा कि मामला (आरोप) आधारहीन है। अदालत ने कहा कि यह मामला दृष्टिकोण में भिन्नता का है और यह आपराधिक कार्रवाई चलाने का आधार नहीं बन सकता।
अदालत ने तीन अलग-अलग स्थानों पर दाखिल की गई शिकायतों के आधार पर हुसैन के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया। इससे पूर्व अदालत ने इन शिकायतों पर कार्रवाई को स्थगित कर दिया था।
इन विवादास्पद चित्रों को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद से हुसैन स्व निर्वासन में इस समय दुबई में रह रहे हैं। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर अलग-अलग राज्यों में दाखिल किए गए मामलों को एक साथ मिला दिया गया था।
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