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श्रीदेवी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
उच्चतम न्यायालय ने फिल्म फाइनेंसरों की याचिका पर सिने अभिनेत्री श्रीदेवी और महाराष्ट्र सरकार को दस करोड़ रुपए के चेक बाउंस मामले में सोमवार को नोटिस जारी किए।

मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित पीठ ने मुंबई की फोटो फिल्म सप्लायर व फाइनेंसर कंपनी जीजी फोटो लिमिटेड, फोटो फिल्म इंडस्ट्रीज और फोटो इंडस्ट्रीज द्वारा दायर याचिका पर श्रीदेवी और महाराष्ट्र सरकार को अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा है।

इन कंपनियों ने म‍ुंबई उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें श्रीदेवी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है।

तीन कंपनियों के मालिक मधु गुप्ता और सुशील गुप्ता ने आरोप लगाया है कि फिल्म निर्माण के सिलसिले में लिए गए ऋण चुकाने के लिए श्रीदेवी ने तीन चेक जारी किए थे, लेकिन विजया बैंक की सांताक्रुज शाखा के उनके खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने से चेक बाउंस हो गए।

गुप्ता बंधुओं द्वारा दायर आपराधिक शिकायत में कुर्ला मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट ने श्रीदेवी के खिलाफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत सम्मन जारी किया था, लेकिन श्रीदेवी ने गुप्ता बंधुओं पर ही खाली चेक पर उनके फर्जी हस्ताक्षर करने के आरोप लगाते हुए जुहू पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा दी थी। खाली चेक श्रीदेवी के पति बोनी कपूर ने कारोबार के दौरान गुप्ता बंधुओं को दिए थे।

बंबई उच्च न्यायालय ने इस वर्ष 26 मार्च को मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाते हुए जुहू उपनगरीय पुलिस को श्रीदेवी के फर्जी हस्ताक्षर मामले की जाँच तीन माह में पूरे करने के आदेश दिए थे।
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