मुख्य पृष्ठ > खबर-संसार > समाचार > राष्ट्रीय
सुझाव/प्रतिक्रियामित्र को भेजियेयह पेज प्रिंट करें
 
हथियार डीलर सुरेश नंदा को जमानत
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बराक मिसाइल सौदे में कथित दलाली से जुड़े मामले के सबूतों से छेड़छाड़ करने के मामले में हथियार डीलर सुरेश नंदा उसके बेटे संजीव नंदा तथा दो अन्य को जमानत प्रदान कर दी।

इस मामले में सुरेश नंदा, संजीव नंदा, उनका लेखाकार बिपिन नंदा तथा आईआरएस अधिकारी आशुतोष वर्मा पिछले 53 दिन से हिरासत में थे। न्यायाधीश एसएन मुरलीधर ने अपने फैसले में कहा प्रत्येक याचिकाकर्ता को रिहा किया जाए।

अदालत ने चारों को एक एक लाख रुपए का निजी मुचलका तथा इतनी ही राशि की दो जमानत जमा कराने का भी आदेश दिया। अदालत ने चारों को पूर्व अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जाने को भी कहा।

सीबीआई ने आठ मार्च को मुंबई के एक होटल से सुरेश नंदा, संजीव नंदा, शाह तथा वर्मा को गिरफ्तार किया था। वर्मा आयकर विभाग में उपनिदेशक (जाँच) हैं, जबकि संजीव नंदा बीएमडब्ल्यू मामले में भी आरोपी हैं।

सीबीआई का आरोप है कि नंदा ने आयकर रिकॉर्ड में हेराफेरी के लिए एक सरकारी अधिकारी को रिश्वत दी।
और भी
आप मुझसे प्रश्न नहीं पूछ सकते-अमिताभ
प्रधानमंत्री की उद्योग जगत से अपील
कलाम ने दी इसरो को बधाई
रामदेव की मदद लेगी सीआरपीएफ
मोबाइल पर एसटीडी दरों में कटौती
बालिका सशक्तिकरण में मदद करें-मनमोहन