सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात 2008-09 के दौरान भारतीय प्रबंध संस्थानों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों समेत उच्च शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने जा रही है।
राज्यसभा में सोमवार को मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुनसिंह ने डॉ. ऐजाज अली के प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने केन्द्रीय शैक्षिक संस्था दाखिले में आरक्षण अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार तथा इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में केन्द्रीय शैक्षिक संस्थाओं को आगे आने वाले शैक्षिक सत्र से दाखिले में आरक्षण कार्यान्वित करने के निर्देश जारी किए हैं।
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