बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीदेवी के खिलाफ एक फायनेंसर ने उच्चतम न्यायालय में बुधवार को याचिका दायर की। उसका आरोप है कि उन्होंने जब श्रीदेवी का एक चैक बैंक में जमा किया तो वह बांउस हो गया।
मुंबई स्थित रा फोटो फिल्म सप्लायर्स एंड फायनेंसियर्स, जीजी फोटो लिमिटेड, फोटो फिल्म इंडस्ट्रीज एंड फोटो इंडस्ट्रीज ने बंबई उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती देते हुए यह याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने मामले में श्रीदेवी के खिलाफ शुरू आपराधिक प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।
तीन कम्पनियों के मालिक मधु गुप्ता और सुशील गुप्ता ने आरोप लगाया कि अभिनेत्री द्वारा एक फिल्म बनाने के लिए गए ऋण को चुकता करने के लिए जारी तीन चैक बाउंस हुए हैं।
मधु और सुशील गुप्ता की ओर से दायर एक आपराधिक शिकायत पर कुरला मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने श्रीदेवी के खिलाफ सम्मन जारी किया था।
इसके जवाब में श्रीदेवी ने जुहू थाने में की गई शिकायत में आरोप लगाया कि उनके पति बोनी कपूर ने एक लेन-देन के दौरान मधु और सुशील को ब्लैंक चैक जारी किया था। इस चैक पर मधु और सुशील गुप्ता ने अभिनेत्री के फर्जी दस्तखत किए। शिकायत में इस बात से इनकार किया गया कि बोनी और न ही उन्होंने (श्रीदेवी) हस्ताक्षरित चैक जारी किए।
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