सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन ने कहा कि 'सूचना के अधिकार का कानून' उनके दफ्तर पर लागू नहीं होता।
उन्होंने कहा कि वे सरकारी अधिकारी नहीं हैं कि उन पर सूचना के अधिकार का कानून लागू हो। मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में एक पत्रकार के सवाल पर प्रमुख न्यायाधीश ने यह बात कही।
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