राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने बॉलीवुड अभिनेता और निर्माता आमिर खान के खिलाफ उनकी फिल्म 'लगान' के कॉपीराइट उल्लंघन के सात साल पुराने मामले में गवाही देने के लिए समन जारी किया है।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जगदीश कुमार ने मंगलवार को अपने आदेश में कहा कि कॉपीराइट कानून उल्लंघन के मामले में गवाह आमिर खान आज अदालत में उपस्थित होने में विफल रहे। इसलिए मैं अगले साल 10 फरवरी को अदालत में उपस्थित होने के लिए उनको समन जारी करता हूँ।
यह मामला 22 जून, 2001 को दिल्ली पुलिस की ओर से लाजपत राय मार्केट स्थित ऋषभ चावला की दुकान पर मारे गए छापे में लगान की सात और गदर की 34 वीसीडी की बरामदगी से जुड़ा है। शिकायतकर्ता अनिल मल्होत्रा ने कहा है कि उनके पास इन दो बॉलीवुड फिल्मों का कॉपीराइट है।
खान मामले में गवाह बने हैं क्योंकि फिल्म लगान उनके बैनर मेसर्स आमिर प्रोडक्शन प्राइवेट लि. के तहत बनाई गई है। पुलिस ने कॉपीराइट कानून की धारा 63 के तहत चावला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
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