उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को उत्तरप्रदेश सरकार को अंबेडकर पार्क में निर्माण कार्य के लिए सशर्त अनुमति देते हुए कहा कि पार्क में किसी प्रकार का स्थायी निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए।
उत्तरप्रदेश सरकार ने इस महीने की 14 तारीख को अंबेडकर जयंती मनाए जाने के लिए लखनऊ के अंबेडकर पार्क में निर्माण कार्य करने के लिए अनुमति माँगी थी। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि उत्तरप्रदेश की राजधानी में स्थित अंबेडकर पार्क में 14 अप्रैल को जयंती मनाने के लिए अस्थायी निर्माण कार्य करने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन की अगुवाई वाली एक पीठ ने कहा कि पार्क में और उसके आसपास किसी प्रकार का स्थायी निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। उत्तरप्रदेश सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शीर्ष न्यायालय में अपील की थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को यह कहते हुए अंबेडकर पार्क में किसी प्रकार के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी थी कि क्षेत्र हरित पट्टी के अंतर्गत है।
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