दिल्ली की एक अदालत ने रक्षा सौदों में कथित दलाली हासिल करने संबंधी सबूतों से छेड़छाड़ करने के मामले में हथियार डीलर सुरेश नंदा, उसके पुत्र तथा दो अन्य की जमानत याचिका आज खारिज कर दी। सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरके कोचर ने कहा कि जाँच शुरुआती चरण में है और इस समय रिपोर्ट जारी करने से जाँच बाधित हो सकती है। चारों आरोपियों सुरेश नंदा, संजीव नंदा, उसके चार्टर्ड एकाउंटेंट विपिन शाह तथा आयकर उपनिदेशक (जाँच) आशुतोष वर्मा को मुंबई के एक होटल में मारे गए छापे में गिरफ्तार किया गया था।
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