उच्चतम न्यायालय ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में उनके केंद्रीय मंत्री बने रहने को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि उन्होंने अन्य निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य रहते छपरा से लोकसभा चुनाव लड़ा।
मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हम इस पर विचार नहीं करेंगे। याचिका स्वीकृति योग्य नहीं है। हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे। पीठ ने यह भी कहा याचिका प्रचार पाने के इरादे से दायर की गई है।
वकील पीसी शर्मा की ओर से दायर याचिका में प्रसाद के मंत्री बनाए जाने पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था। याचिका में संवैधानिक सवाल उठाते हुए यह कहा गया था कि क्या लोकसभा या विधानसभा सदस्य उसी सदन का सदस्य बनने के लिए किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। उन्होंने इलाहबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को भी चुनौती दी थी जिसमें उनकी जनहित याचिका इस आधार पर खारिज कर दी गई थी कि मामले का न्यायिक क्षेत्र पटना और दिल्ली हो सकता है।
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