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‍मायावती को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र की याचिका पर उपहार में मिली नकदी और संपत्ति पर आयकर के मामले में उत्तरप्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती को नोटिस जारी किया है।

केंद्र ने आयकर अपीली न्यायाधिकरण के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें मायावती को उनके समर्थकों से मिली नकदी और संपत्ति सहित अन्य उपहारों को आयकर से परे बताया गया था।

न्यायाधीश मदन बी. लोकुर और न्यायाधीश वीबी गुप्ता ने मायावती को सुनवाई की अगली तिथि 19 सितंबर तक नोटिस का जवाब देने का निर्देश दिया है।

न्यायाधिकरण ने मायावती को संपत्ति और नकदी के रूप में मिले उपहारों को आयकर से परे बताते हुए कहा था कि यह उनके समर्थकों ने उन्हें प्यार से भेंट किए हैं।

न्यायाधिकरण ने मायावती की उस अपील को मान लिया था कि 62.72 लाख रुपए की अचल संपत्ति तथा दो लाख रुपए की नकदी उनके समर्थकों ने उपहार के रूप में भेंट की है।

केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर अपनी अपील में कहा कि बसपा नेता को भेंट की गई नकदी और संपत्ति को उनकी वार्षिक आय के रूप में माना जाना चाहिए।
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