उच्चतम न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन से संबद्ध उत्तरप्रदेश में बाराबंकी के जमीन सौदा मामले की जाँच का आदेश देने से आज इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने उत्तरप्रदेश सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें इलाहबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार पर मामले में अमिताभ बच्चन के खिलाफ किसी प्रकार की आपराधिक, दीवानी या राजस्व प्रक्रिया शुरू करने पर रोक लगा दी थी।
उच्च न्यायालय ने गत वर्ष 11 दिसंबर को अभिनेता को क्लीनचिट दे दी थी। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले हैं कि अभिनेता ने राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टि दर्ज कराने को लेकर स्वयं कोई धोखाधड़ी या जालसाजी की है।
राज्य सरकार की ओर से मामले में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता केके वेणुगोपाल ने दलील दी कि यह राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर से जुड़ा मामला है, जिससे अंतत: अमिताभ बच्चन को फायदा हुआ और इसकी जाँच किए जाने की जरूरत है।
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