उच्चतम न्यायालय ने मध्यप्रदेश सरकार की एक याचिका पर नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर को नोटिस जारी किया।
राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती देते हुए यह याचिक दायर की है। उच्च न्यायालय ने एक आंदोलन के दौरान गिरफ्तार की गई सुश्री पाटकर और उनके समर्थकों को मुआवजा देने का निर्देश दिया था।
मध्यप्रदेश सरकार के वकील ने मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन और न्यायमूर्ति आरवी रवीन्द्रन की पीठ को बताया कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ता सड़कों पर जाम लगा रहे थे तथा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचा रहे थे। इसलिए राज्य प्रशासन के समक्ष उन्हें जबरन हटाने के सिवाय और कोई चारा नहीं बचा था।
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