दिल्ली उच्च न्यायालय ने इराक में तेल के बदले अनाज घोटाले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय के सभी दस्तावेज की प्रतियाँ उपलब्ध कराने का आग्रह करने वाली पूर्व विदेश मंत्री के नटवरसिंह और उनके बेटे जगतसिंह की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।
न्यायालय ने दोनों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा शुरू की गई कार्यवाही पर लगी रोक हटाते हुए उन्हें 24 अप्रैल को प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर और न्यायमूर्ति कैलाश गंभीर की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि आरोपी उन्हीं दस्तावेजों को हासिल करने के हकदार हैं, जिन पर भरोसा कर एजेंसी ने उनके खिलाफ मामला तैयार किया है।
इससे पहले न्यायमूर्ति बीडी अहमद की एक सदस्यीय पीठ भी इसी आशय की पिता-पुत्र की याचिका खारिज कर चुकी है।
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