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शिवानी कांड मामले में सजा सोमवार को
बहन और सहेली के बयान महत्वपूर्ण
पत्रकार शिवानी भटनागर की हत्या के मामले में उसकी बहन तथा सहेली सेजल शाह के बयानों ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आरके शर्मा की किस्मत का फैसला करने में अहम भूमिका अदा की, जिसे अदालत ने हत्या तथा आपराधिक साजिश का दोषी ठहराया है।

अदालत ने शर्मा तथा अन्य दोषियों की टेलीफोन काल रिकॉर्ड एवं परिस्थितिजन्य सबूतों के साथ ही शिवानी की बहन सेवंती तथा शाह के बयानों को भी अपने फैसले का आधार बनाया। शाह 1998 में लंदन में वरिष्ठ पत्रकार शिवानी के साथ रही थी।

शाह ने नौ साल पुराने इस मामले में अभियोजन पक्ष के 83वें गवाह के बतौर अपनी गवाही में कहा था कि शिवानी गहराई तक आरके शर्मा से प्यार करती थी और वह गर्भवती थी। इंडियन एक्सप्रेस के साथ जुड़ी शाह तथा शिवानी ब्रिटिश चेवनिंग स्कॉलरशिप के तहत तीन महीने के लिए लंदन में एक साथ रही थी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार शास्त्री ने अपने 115 पृष्ठों के फैसले में शाह के हवाले से कहा है कि दोनों एक दूसरे के प्रति इस कदर आकर्षित थे कि वे अपने-अपने जीवनसाथी को तलाक देकर एक दूसरे से शादी करने की कस्में खाते थे।

सेवंती ने अपने बयान में शर्मा पर आरोप लगाया था कि उसने शिवानी को हताश अवस्था में छोड़ दिया था, क्योंकि उसने उससे शादी करने का वादा नहीं निभाया। सेवंती ने बताया कि शर्मा की ओर से उदासीनता दिखाए जाने पर उसकी बहन बेहद टूटा हुआ और निराश महसूस कर रही थी।

अदालत शर्मा तथा तीन अन्य के खिलाफ सोमवार को सजा सुनाएगी। अदालत ने अभियोजन पक्ष की 26वीं गवाह सेवंती के हवाले से फैसले में लिखा है आरोपी आर के शर्मा ने पीड़िता को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था। उसकी इस उदासीनता के चलते पीड़िता ने आरोपी का पर्दाफाश कर उसके करियर को तबाह करने की धमकी दी।

अदालत ने दोषी आईपीएस अधिकारी समेत शिवानी भटनागर के हत्यारों के बीच टेलीफोन पर हुई वार्ता को भी उनके खिलाफ एक महत्वपूर्ण सबूत माना है। ये बातचीत ऐसी समय में हुई जब पुलिस उन्हें तलाश रही थी। अदालत ने कहा कि यह पूरी तरह साबित हो चुका है कि आरोपी आर के शर्मा श्रीभगवान सत्य प्रकाश तथा प्रदीप शर्मा ने अक्सर एक दूसरे से बात की।

1976 बैच के आईपीएस अधिकारी शर्मा तथा तीन अन्य को 18 मार्च को 23 जनवरी 1999 को हुई शिवानी की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया। अदालत ने शर्मा को मुख्य साजिशकर्ता माना है।
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