शिवानी हत्याकांड में अदालत दोषी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आरके शर्मा को 24 मार्च को सजा सुनाएगी। अभियोजन पक्ष ने शर्मा को सजा-ए-मौत दिए जाने की माँग की है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार शास्त्री ने सजा की मात्रा पर अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की जिरह पूरी होने के बाद कहा कि वह अगले सप्ताह शर्मा तथा तीन अन्य दोषियों को सजा सुनाएँगे।
इससे पूर्व सुबह खचाखच भरे अदालत कक्ष में मामले की सुनवाई शुरू होने पर वरिष्ठ सरकारी वकील एसके सक्सेना ने नौ साल पुराने इस मामले में हरियाण कैडर के आईपीएस अधिकारी शर्मा तथा भाड़े के हत्यारे प्रदीप शर्मा को सजा-ए-मौत दिए जाने की माँग की।
1976 बैच के आईपीएस अधिकारी शर्मा और तीन अन्य प्रदीप शर्मा, भगवान तथा सत्यप्रकाश को 18 मार्च को पत्रकार शिवानी भटनागर की हत्या की साजिश रचने का दोषी ठहराया गया था।
शिवानी की 23 जनवरी 1999 को पूर्वी दिल्ली स्थित उनके अपार्टमेंट में हत्या कर दी गई थी।
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