दिल्ली उच्च न्यायालय ने करोड़ों रुपए के भूमि घोटाले मामले में मुख्य आरोपी अशोक मल्होत्रा को बुधवार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति रेखा शर्मा ने मल्होत्रा को जमानत देते हुए उन्हें अपना पासपोर्ट सीबीआई के पास जमा करने को कहा। मल्होत्रा को गत वर्ष सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। अदालत ने मल्होत्रा से एक लाख रुपए के रुपए के निजी मुचलके और उतनी ही राशि की जमानत देने को कहा। साथ ही जाँच एजेंसी को मामले में सहयोग देने और हर दूसरे सोमवार को रिपोर्ट करने को कहा।
मल्होत्रा को गत वर्ष छह अगस्त को नोएडा स्थित निजी टेलीविजन चैनल के दफ्तर से गिरफ्तार किया गया था। उन पर डीडीए के पाँच और एमसीडी के चार अधिकारियों के साथ मिलकर 2000 से 2002 के बीच झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों के पुनर्वास वाले भूखंड अर्जित करने के मामले में धोखाधड़ी करने का आरोप है।
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