उच्चतम न्यायालय ने हॉलीवुड अभिनेता और एड्स विरोधी अभियान के कार्यकर्ता रिचर्ड गेर के खिलाफ आपराधिक मामले को बंद कर दिया।
पिछले साल बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का एक कार्यक्रम में सार्वजनिक रूप से चुंबन लेने पर गेर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था।
मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन और न्यायमूर्ति आरवी रवीन्द्रन की पीठ ने गेर को भारत आने और किसी भी समय अपनी मर्जी से देश छोड़ने की भी अनुमति प्रदान की।
न्यायालय ने राजस्थान में जयपुर की एक अदालत द्वारा गेर के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर भी रोक लगा दी है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि गेर को देश में किसी अदालत के समक्ष पेश होने की जरूरत नहीं है।
गेरे ने एक याचिका दाखिल कर भारत आने की अनुमति माँगी थी। वे 21 मार्च को तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मिलना चाहते हैं।
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