लोकसभा ने मंगलवार को परिसीमन (संशोधन) विधेयक-2008 को मंजूरी दे दी जिसमें चार पूर्वोत्तर राज्यों और झारखंड को छोड़कर शेष सभी राज्यों में अगले चुनावों को नए परिसीमन के तहत कराए जाने की व्यवस्था की गई है।
विधि एवं न्यायमंत्री हंसराज भारद्वाज ने इस विधेयक पर चली तीन घंटे की चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि हालाँकि वह वर्ष 2002 में संसद द्वारा पारित परिसीमन अधिनियम के शुरू से ही खिलाफ रहे है, लेकिन नए परिसीमन आयोग के गठन को मंजूरी संसद ने दी थी और वह अब सरकार में होने के कारण किसी संवैधानिक संस्था का विरोध नहीं कर सकते।
इसीलिए उन्होंने वर्ष 2005 से ही इस पर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से समय-समय पर बैठक कर उनकी राय ली और सभी ने नए परिसीमन आयोग की सिफारिशें लागू करने पर सहमति दे दी है।
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