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देशव्यापी मेट्रो के लिए बनेगा कानून
देशभर में मेट्रो रेल नेटवर्क फैलाने की इच्छुक केंद्र सरकार ने इसमें आने वाली कानूनी बाधाएँ दूर करने की खातिर एक कानून बनाने का निर्णय लिया है।

संसद के वर्तमान सत्र में दिल्ली मेट्रो संचालन एवं प्रबंधन अधिनियम 2002 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पेश किया जाएगा, ताकि इसे पारित कर शीघ्र ही क्रियान्वित किया जा सके।

शहरी विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मेट्रो रेल संशोधन विधेयक 2008 का प्रारूप तैयार हो चुका है और कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है। कैबिनेट से मंजूरी मिल जाने के बाद इसे जारी बजट सत्र में लोकसभा में पेश किया जाएगा।

सरकार ने उत्तरप्रदेश में नोएडा तक और हरियाणा में गुड़गाँव तक दिल्ली मेट्रो रेल के विस्तार में आने वाली कानूनी बाधाओं को देखते हुए विधेयक में संशोधन करने का निर्णय लिया।

अधिकारी ने बताया कि देश में सभी मेट्रो संचालनों को कानूनी समर्थन प्रदान करने के लिए एक केंद्रीय कानून बनाने की जरूरत है। केंद्रीय कानून बन जाने के बाद इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी।
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