सरकार ने बताया कि विधि आयोग ने पुरुषों के विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम कर 18 वर्ष करने की सिफारिश की है। शांताराम लक्ष्मण नायक के प्रश्न के लिखित उत्तर में विधि और न्यायमंत्री हंसराज भारद्वाज ने राज्यसभा में यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि विधि आयोग ने अपनी 205वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि पुरुषों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया जाए और 16 वर्ष से कम आयु में किए गए विवाह को अमान्य माना जाए। मंत्री ने कहा कि सरकार आयोग की सिफारिशों पर विचार कर रही है।
धर्मपाल सभरवाल के प्रश्न के उत्तर में हंसराज भारद्वाज ने कहा कि भारत के विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि विवाहित अथवा अविवाहित सभी लड़कियों के लिए यौन सहमति की आयु को 15 वर्ष से बढ़ाकर 16 वर्ष किया जाए।
उन्होंने कहा विधि आयोग के सुझाव की समवर्ती सूची से संबंधित है। अत: इन सुझावों को कार्यान्वित करने से पूर्व राज्य सरकारों से परामर्श करना आवश्यक है।
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