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आईजी के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत
उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य बीवी राव पर हुए कथित हमले के आरोप में झारंखड की पुलिस महानिरीक्षक निर्मला चौधरी के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।

मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्णन और न्यायमूर्ति आरवी रवीन्द्रन की खंडपीठ ने सुश्री चौधरी के खिलाफ स्वतः कार्रवाई करने का निर्णय लिया। सुश्री चौधरी के निर्देश पर उनकी मौजूदगी में आठ पुलिसकर्मियों ने पुलिस वर्दी में 27 फरवरी को राव पर हमला किया था।

न्यायालय ने एक न्यायिक अधिकारी के उत्पीड़न और प्रताड़ना से जुड़े इस मामले का संज्ञान लेते हुए इस पर सुनवाई के लिए तीन मार्च की तिथि नियत की है। मुख्य न्यायाधीश ने डाक के जरिये मिले इस पत्र को रिट याचिका की तरह लिया है।
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