सीवान लोकसभा क्षेत्र से राजद के बाहुबली सांसद मो. शहाबुद्दीन को विशेष अदालत ने वर्ष 2005 में पटना स्थित बेऊर जेल से एक पुलिस अधिकारी को फोन पर धमकी देने के मामले में शुक्रवार को एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
विशेष अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बी. बी. गुप्ता ने शहाबुद्दीन को उनसे संबंधित कई मामलों की सुनवाई कर रहे जीरादेई पुलिस थाने के अवर निरीक्षक हरेन्द्र राय को बेऊर जेल से फोन पर धमकी देने के मामले में भारतीय दंड विधान की धारा 506 के तहत एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
बेऊर जेल में बंद शहाबुद्दीन ने दो फरवरी वर्ष 2005 को एक मोबाइल फोन से जेल के भीतर से ही राय को धमकी दिए जाने के मामले में यह सजा सुनाई गई।
शहाबुद्दीन के खिलाफ जिन आठ मामलों की सुनवाई हुई है उनमें से यह पाँचवां ऐसा मामला है जिनमें उन्हें सजा सुनाई गई। शहाबुद्दीन के खिलाफ 27 अन्य आपराधिक मामलों की सुनवाई जारी है।
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