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विदेशियों से विवाह कर सकेंगे बांग्लादेशी  
विदेश सेवा से जुड़े अपने राजनयिकों को बड़ी राहत देते हुए आपातकाल शासित बांग्लादेश के अंतरिम मंत्रिमंडल ने 1976 के एक कानून में संशोधन किया है। इसके तहत राजयनिकों को विदेशियों से शादी करने को मंजूरी दे दी है।

सलाहकार परिषद ने मुख्य सलाहकार फखरूद्दीन अहमद के साथ रविवार को हुई साप्ताहिक बैठक में इस संशोधन को मंजूरी दी।

मंत्रिमंडल के प्रवक्ता ने बताया 'लोक सेवा विदेशियों के साथ विवाह संशोधन अध्यादेश 2008' को मंजूरी मिलने के बाद विदेश सेवा के अधिकारी अब राष्ट्रपति की अनुमति से किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह कर सकेंगे।

1976 के अध्यादेश के अतंर्गत सरकारी कर्मचारी राष्ट्रपति की अनुमति लेकर विदेशी से विवाह कर सकते थे, पर विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को विदेशी नागरिक से विवाह की अनुमति नहीं थी।

विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इस माह की शुरुआत में बांग्लादेश की संयुक्त राष्ट्र में स्थाई प्रतिनिधि इस्मत जहान ने एक डच व्यक्ति से विवाह की इच्छा जाहिर की थी। विदेशी सेवा नियमों के अनुसार देश की गोपनीयता के भंग होने की आशंका से विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को विदेशी से विवाह की अनुमति नहीं दी जाती थी।
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