सिंध हाईकोर्ट ने मंगलवार को पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सह अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े दो और मामले खारिज कर दिए। इसके साथ ही उनके विरुद्ध तकरीबन सभी मामले खारिज हो चुके हैं।
टेलीविजन चैनल जियो टीवी के अनुसार सिंध हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय सुलह अध्यादेश (एनआरओ) के तहत ये मामले खारिज किए हैं।
गौरतलब है कि पाकिस्तान सरकार ने गत वर्ष यह अध्यादेश राजनीतिक लोगों को भ्रष्टाचार एवं अन्य मामलों में अदालती राहत देने के लिए लागू किया था।
जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक दर्जन से ज्यादा मामले चल रहे थे। हालाँकि कई मामले पहले ही खारिज हो चुके थे। सिंध हाईकोर्ट में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के दो मामले विचाराधीन थे।
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