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ग्राहकों को भ्रमित नहीं करें : ट्राई
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने मंगलवार को फोन सेवा प्रदाताओं के लिए कई दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि शुल्क योजनाओं के जरिए फोन सेवा लेने वाले ग्राहकों को भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए।

ट्राई ने यहाँ दूरसंचार विभाग को पेश होने वाले सलाहाकारी दस्तावेजों में कहा कि पहले धन लेकर दी जाने वाली लाइफटाइम, असीमित वैधता या दीर्घकाल के लिए पेश, विपणित या प्रस्तावित की गई किसी भी शुल्क योजना के तहत ली गई सेवा ग्राहकों के लिए जारी रहनी चाहिए।

ट्राई ने कहा कि यह सेवा शुल्क योजना में दिए गए समय तक जारी रहेगी। इसके अलावा सेवा प्रदाता शुल्क में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं कर सकता लेकिन वैधता के काल में वह शुल्क में कमी करने को स्वतंत्र है। ट्राई ने सलाह दी कि योजना शुल्क के भ्रमित करने वाले शीर्षकों को निषेध किया जाना चाहिए।

फोन ग्राहकों से किसी भी उस सेवा के लिए शुल्क नहीं लिया जा सकता जो पहले निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हो। इसके अलावा किसी मूल्य वर्धित सेवा के लिए शुल्क ग्राहक की सहमति से ही लिया जा सकता है। सेवा प्रदाताओं को सेवा शुरूकरने के एक सप्ताह के भीतर ग्राहक को शुल्क योजना का विस्तृत ब्योरा उपलब्ध कराना होगा।
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