जबलपुर। हाईकोर्ट ने गुरुवार को पारित एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश के जरिए रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय को निर्देशित किया है कि तीस वर्ष से अधिक उम्र की छात्रा को एलएलबी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में दाखिला दिया जाए।
याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी अनीशा नेमा की ओर से दलील दी गई कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के "रुल्स ऑन लीगल एजुकेशन" में उम्र सीमा के बिंदु की संवैधानिक वैधता चुनौती के योग्य है।
इस प्रावधान के चलते 20 वर्ष से अधिक आयु के छात्र एलएलबी पाँच वर्षीय पाठ्यक्रम और 30 वर्ष से अधिक उम्र के छात्र एलएलबी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम से महरूम हो गए हैं। लिहाजा, इस पर पुनर्विचार वक्त का तकाजा है। |