नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने मप्र में बीएड निजी शिक्षण संस्थाओं की मान्यता को प्रभावित करने वाले हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट के इस आदेश के बाद हाईकोर्ट के फैसले से प्रभावित निजी शिक्षण संस्थाओं में बीएड की पढ़ाई कर रहे छात्र संबंधित विवि द्वारा आयोजित परीक्षा में हिस्सा ले सकेंगे।
न्यायमूर्ति मार्कण्डेय काटजू और दीपक वर्मा की खंडपीठ ने बुधवार को यह अंतरिम आदेश दिया। निजी कॉलेजों का कहना था कि मप्र सरकार द्वारा आयोजित काउंसिलिंग के बाद ही छात्रों को इन शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश दिया गया था।
इस आदेश से सैकड़ों छात्रों के लाभान्वित होने का अनुमान है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि बीएड में शामिल होने की अनुमति संबंधी आदेश इस प्रकरण के अंतिम निर्णय के दायरे में आएगा। जबलपुर हाईकोर्ट के 13 मार्च के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर अब ग्रीष्म अवकाश के बाद विचार किया जाएगा। |