केन्द्र सरकार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवार को तीन रुपये प्रति किलो की दर से 25 किलो चावल या गेहूँ देगी।
वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने सोमवार को लोकसभा में वर्ष 2009-10 का बजट पेश करते हुए कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला प्रत्येक परिवार 3 रुपये प्रति किलो की दर से प्रति माह 25 किलो चावल या गेहूँ के लिए कानूनी रूप से हकदार होगा।
उन्होंने बताया कि सरकार सार्वजनिक परिचर्चा तथा परामर्श के लिए बहुत जल्दी खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की वेबसाइट पर खाद्य सुरक्षा विधेयक का मसौदा रखेगी। |