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विदेशी दूरसंचार कंपनियों को आयकर में राहत
घरेलू कंपनियों के साथ समझौतों के तहत अंतरराष्ट्रीय ॉल और डाटा का संप्रेषण करने विदेशी दूरसंचार कंपनियों को इस कारोबार से हुई आय पर भारत में कर नहीं देना होगा। इसके लिए शर्त है कि उनका भारत में कोई कार्यालय जैसी कोई स्थापना नहीं होनी चाहिए।

केबल एंड वायरलेस नेटवर्क्‍स इंडिया के आवेदन पर एडवांस रूलिंग अथारिटी (एआरए) ने यह यह व्यवस्था दी। एआरए ने कहा 'भारत में केबल एंड वायरलेस, ब्रिटेन का कोई स्थायी कार्यालय इत्यादि नहीं है इस लिए उस पर भारत में कर नहीं लगाया जा सकता। ’

सी एण्ड डब्ल्यू इंडिया अपनी मूल कंपनी की ब्रिटिश शाखा के साथ समझौता करना चाहती है। केबल एंड वायरलेस ब्रिटेन अपनी भारतीय शाखा द्वारा वहन किए जाने वाले विदेशी कॉल और डाटा से आय अर्जित करेगी। एआरए के मुताबिक इस आय पर कर नहीं लगेगा।

एआरए ने अपने आदेश में कहा ‘इस आय पर (आयकर) कानून के तहत कर नहीं लग सकता इसलिए टीडीएस का सवाल ही पैदा नहीं होता।
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