शेयर बाजार नियामक सेबी ने 119 शेयर ब्रोकरों को समय से शुल्क न चुकाने के आरोप में सदस्यता खत्म करने का नोटिस दिया है। उन्हें 15 दिन में नोटिस जवाब देने को कहा गया है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कहा है कि ब्रोकरों ने समय से शुल्क न दिया तो उनकी सदस्यता निलंबित या समाप्त की जा सकती है।
सेबी ने पंजीकरण शुल्क न जमा कराने वाले विभिन्न दलालों की सरसरी तौर पर जाँच कराने के लिए 2005 में कुछ जाँच अधिकारी नियुक्त किए थे।
उसके आधार पर उन्हें संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों के जरिये नोटिस जारी किए गए थे, पर वे नोटिस उन तक पहुँचने की बजाय लौट आए थे। सेबी को बताया गया था कि वे छोड़ गए हैं या उनका पता नहीं है। ये ब्रोकर अहमदाबाद, गुवाहाटी, मद्रास, पुणे, बेंगलुरु, कोयंबटूर, मध्यप्रदेश और भुवनेश्वर शेयर बाजार के हैं। |