स्कूल, पैरेंट्स की सुविधा के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) ने स्कूलों को विशेष सरकूलर जारी किया है। इसमें 20 से अधिक नियम दिए गए जिससे शिक्षा माफिया पर अंकुश लगेगा।
इस नियमों में कुछ मुख्य हैं अब स्कूल के लेटर पेट पर स्कूल नंबर के साथ प्राचार्य के नंबर भी प्रकाशित होंगे। मेडिकल लीव के लिए गवर्नमेंट डॉक्टर्स का मेडिकल सर्टिफिकेट ही मान्य होगा। 10वीं और 12वीं में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होंगे। स्कूल का टीसी फार्मेट सीबीएसई का होना चाहिए। (एजेंसियां)