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Last Modified: रविवार, 19 अप्रैल 2015 (11:48 IST)

अब आसानी से गिफ्ट नहीं ले सकेंगे 'अफसर'

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नई दिल्ली। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को अब 5 हजार रुपए से ज्यादा के उपहार स्वीकार करने से पहले केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होगी।

हाल ही में संशोधित अखिल भारतीय सेवा नियमों के अनुसार यदि वे अपने संबंधियों या दोस्तों से 25 हजार रुपए से ज्यादा के उपहार लेते हैं तो भी उन्हें सरकार को इस संदर्भ में सूचित करना होगा।

नए नियमों के अनुसार सेवा का कोई भी सदस्य 5 हजार रुपए से ज्यादा मूल्य का कोई उपहार सरकार की मंजूरी के बिना स्वीकार नहीं करेगा।

इन नियमों के अनुसार सेवा का कोई सदस्य अपने करीबी संबंधियों या करीबी दोस्तों से शादी, वर्षगांठ, अंतिम क्रिया और ऐसे धार्मिक समारोहों के अवसर पर उपहार ले सकता है जिन पर उपहार देने की धार्मिक या सामाजिक प्रथा है।

लेकिन यदि ऐसा कोई उपहार 25 हजार रुपए से ज्यादा कीमत का होता है तो उसे सरकार को इस बारे में एक रिपोर्ट देनी होगी। नियमों में यह भी कहा गया कि उपहार देने वाले करीबी संबंधियों या दोस्तों के साथ अधिकारी का कोई आधिकारिक लेन-देन नहीं होना चाहिए।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अखिल भारतीय सेवा (आचार) संशोधन नियम, 2015 अधिसूचित किए हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफओएस) तीनों अखिल भारतीय सेवाएं हैं।

विभाग के अधिकारी ने कहा कि नियमों में संशोधन किया जा चुका है और संबंधित मंत्रालयों को बताया जा चुका है कि वे इन नियमों को सभी आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस अधिकारियों के संज्ञान में ले आएं।

उन्होंने कहा कि उपहारों की कीमत की सीमा में नए नियमों के जरिए संशोधन किया गया है। पहले आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस के अधिकारियों को 1 हजार रुपए से अधिक कीमत के उपहार लेने से पहले सरकारी मंजूरी लेनी पड़ती थी।

अधिकारी ने कहा कि पुराने नियमों के मुताबिक उन्हें अपने करीबी संबंधियों, दोस्तों से या शादी, वर्षगांठ, अंतिम क्रिया व धार्मिक समारोहों में 5 हजार रुपए से अधिक कीमत के उपहार स्वीकार करने पर सरकार को बताना पड़ता था।

हालिया सरकारी आंकड़े के अनुसार देशभर में कुल 4,802 आईएएस, 3,798 आईपीएस, 2,668 आईएफओएस अधिकारी काम कर रहे हैं। (भाषा)