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Last Modified: बुधवार, 11 अप्रैल 2018 (12:22 IST)

उन्नाव गैंगरेप मामला, विधायक की पत्नी ने की नार्को टेस्ट की मांग

उन्नाव गैंगरेप मामला, विधायक की पत्नी ने की नार्को टेस्ट की मांग - Unnao gangrepe legislator Uttar Pradesh,
उन्नाव/लखनऊ/नई दिल्ली। उत्तरप्रदेश की भाजपा सरकार के लिए उन्नाव गैंगरेप केस गले की फांस बन चुका है। उत्तरप्रदेश की योगी सरकार ने इसे लेकर एसआईटी जांच का आदेश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में पहुंच गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले पर यूपी सरकार से रिपोर्ट मांगी है जबकि शीर्ष अदालत ने सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका को स्वीकार कर लिया है। दूसरी ओर कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी पति के बचाव में आ गई है।
 
एडीजी लखनऊ के नेतृत्व में पुलिस पीड़िता के गांव माखी पहुंच कर जांच कर रही है। इस बीच भाजपा अध्यक्ष अमित शाह भी लखनऊ पहुंच रहे हैं। इस लिहाज से यह केस और भी महत्वपूर्ण हो गया है। इस मामले में भाजपा सरकार बैकफुट पर है और अमित शाह खुद इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात कर सकते हैं। 
 
गैंगरेप केस में आरोपी उन्नाव के बांगरमऊ से भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी उनके बचाव में आ गई हैं। कुलदीप की पत्नी संगीता सेंगर ने बुधवार को सुबह पति की ओर से पक्ष रखने के लिए डीजीपी आवास पहुंचीं और उनसे मुलाकात की। डीजीपी से मुलाकात से पहले उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मैं यहां अपने पति के लिए न्याय की गुहार लगाने आई हूं। उनके साथ पैरवी के लिए भाजपा विधायक शैलू सिंह भी साथ में थे। वे कुलदीप सिंह के करीबी रिश्तेदार भी हैं। 
 
डीजीपी आवास के बाहर संगीता सेंगर ने रोते हुए कहा कि 'हम चाहते हैं कि आप हमारे पति और पीड़िता का नार्को टेस्ट करा लीजिए। मेरी बेटियां बेहद परेशान हैं। अब तक कोई सबूत नहीं पेश किया गया है, लेकिन उन्हें रेपिस्ट बताया जा रहा है। हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है। 

दूसरी तरफ गैंगरेप पीड़िता ने भावुक अपील कहते हुए कहा कि 'मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय दिलाने की मांग करती हूं। मुझे डीएम ने एक होटल के कमरे में बंद कर दिया था और पानी तक नहीं दिया गया। मैं सिर्फ यह चाहती हूं कि मामले में दोषियों को सजा दी जाए।  इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सीबीआई जांच और मुआवजे की मांग वाली याचिका को स्वीकार कर लिया है। अगले सप्ताह इस याचिका पर सुनवाई की जा सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी पूरे मामले पर उत्तरप्रदेश सरकार से रिपोर्ट तलब की है।
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