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Last Updated :मुंबई , बुधवार, 6 मई 2015 (15:15 IST)

सलमान खान गैर इरादतन हत्या के दोषी

सलमान खान गैर इरादतन हत्या के दोषी - Salman Khan found guilty in hit-and-run case
मुंबई। बॉलीवुड के सुपर स्टार सलमान खान को बुधवार को मुंबई की एक सत्र अदालत ने वर्ष 2002 के हिट एंड रन मामले में गैर इरादतन हत्या के अपराध का दोषी पाया। अदालत ने सलमान को पांच साल कैद की सजा सुनाई।
 
कई उतार-चढ़ावों से भरे 12 वर्ष पुराने इस मामले में न्यायाधीश डी डब्ल्यू देशपांडे ने 49 वर्षीय अभिनेता के खिलाफ फैसला सुनाया। इस मौके पर सलमान और उनका परिवार अदालत में मौजूद थे।
 
अदालत ने कहा कि सलमान शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे और उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था।
 
अदालत ने इस मामले का फैसला सुनाते हुए दिल्ली के बीएमडब्ल्यू निखिल नंदा और अलीस्टेयर परेरा मामले का अनुसरण करते हुए सलमान को दोषी ठहराया।
 
अदालत ने सलमान से पूछा कि फैसले पर उन्हें क्या कहना है तो सलमान ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि हादसे के वक्त वह कार नहीं चला रहे थे।

अदालत जिस समय अपना फैसला सुना रही थी, सलमान की आंखों में आंसू थे और वह चुपचाप खड़े थे। फैसले के बाद उनके वकील ने मामले की सजा की मात्रा पर जिरह शुरू की।
 
इस महत्वपूर्ण मामले में आज फैसले को देखते हुए अदालत परिसर में और इसके आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई, जहां सलमान के भाई अरबाज, सोहेल, बहन अर्पिता खान सहित उनका परिवार आज सुबह ही पहुंच गया था।
 
28 सितंबर 2002 की रात को सलमान की टोयोटा लैंड क्रूजर बांद्रा के उपनगरीय इलाके में पटरी पर सोए लोगों को कुचलती हुई एक बेकरी में घुस गई थी, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और चार अन्य घायल हुए थे।
 
बांद्रा के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, जिसने सलमान के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने के हलके आरोप में सुनवाई की थी, जिसमें अधिकतम दो साल की सजा का प्रावधान है, ने 2012 में गैर इरादतन हत्या के अधिक गंभीर आरोप के साथ मामला सत्र अदालत को भेज दिया, जिसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है।
 
जहां अभियोजन इस बात पर अडिग था कि हादसे के वक्त शराब पीकर सलमान ही लैंड क्रूजर चला रहे थे, वहीं सलमान का दावा था कि उस समय उनका ड्राइवर अशोक सिंह ड्राइविंग सीट पर था। सिंह ने भी बचाव पक्ष की इसी बात समर्थन किया।
 
बचाव पक्ष ने यह दलील भी दी कि पुलिस ने स्टीयरिंग व्हील से अंगुलियों के निशान नहीं उठाए थे, जिससे यह मालूम चले कि वाहन कौन चला रहा था।
 
अभियोजक प्रदीप घरात का आरोप था कि सलमान एक बार में ‘बकार्डी रम’ पीने के बाद वाहन चला रहे थे। हालांकि सलमान ने इस आरोप से इंकार करते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ एक गिलास पानी पीया था।
 
हादसे में नुरूल्लाह महबूब शरीफ की मौत हो गई थी, जबकि कलीम मोहम्मद पठान, मुन्ना मलाई खान, अब्दुल्लाह रौफ शेख और मुस्लिम शेख घायल हुए थे। (भाषा)