बुधवार, 24 अप्रैल 2024
  • Webdunia Deals
  1. खबर-संसार
  2. समाचार
  3. राष्ट्रीय
  4. Rajiv Gandhi Murder case, Ravichandran, P. Ravi, Parole
Written By
Last Modified: गुरुवार, 1 मार्च 2018 (20:30 IST)

राजीव गांधी के हत्यारे को 15 दिन का पैरोल

राजीव गांधी के हत्यारे को 15 दिन का पैरोल - Rajiv Gandhi Murder case, Ravichandran, P. Ravi, Parole
मदुरै। मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के अपराध में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पी. रवि उर्फ रविचंद्रन को गुरुवार को 15 दिन का पैरोल दे दिया। न्यायमूर्ति एस. विमला और न्यायमूर्ति टी. कृष्णावल्ली ने रविचंद्रन को पांच मार्च से 19 मार्च तक का पैरोल दिया।


पीठ ने यह अनुमति रविचंद्रन की याचिका पर सुनवाई के बाद प्रदान की, जिसमें उसने तमिलनाडु के गृह सचिव को उसे लंबी छुट्टी या एक महीने की साधारण छुट्टी (पैरोल) प्रदान करने का निर्देश देने की मांग की थी, ताकि वह अपनी परिवारिक संपत्ति के बंटवारे के सिलसिले में विरुद्धनगर जिले के अरुप्पकुट्टई में अपने परिवार के पास जा सके।

न्यायालय ने उसे किसी भी प्रतिबंधित संगठन के सदस्यों से मुलाकात न करने और मीडिया से बात न करने की शर्त पर पैरोल दिया है। रविचंद्रन पिछले 26 साल से जेल में बंद है और उसे तीन बार पैरोल दिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21 मई 1991 को चेन्नई के श्रीपेरम्बदूर में लिट्टे की आत्मघाती हमलावर ने हत्या कर दी थी। (वार्ता)