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Last Updated : शुक्रवार, 23 जनवरी 2015 (13:05 IST)

रिजर्वेशन टिकट में रेलवे ने दी बड़ी सुविधा

रिजर्वेशन टिकट में रेलवे ने दी बड़ी सुविधा - Railway ticket reservation
पिछले कुछ सालों से रिजर्वेशन करवाने में मुश्किलें काफी बढ़ी हैं। अगर आपने किसी के नाम एक बार रिजर्वेशन करवा लिया है और उस व्यक्ति का जाना कैंसल हो गया तो रिजर्वेशन टिकट बेकार हो जाता है, लेकिन इस परेशानी से बचने के लिए इंडियन रेलवे ने एक सुविधा शुरू की है। इसके अंतर्गत प्रमुख स्टेशनों के मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षकों को रिजर्वेशन टिकट में नाम परिवर्तित करने का रेलवे प्रशासन द्वारा अधिकार दिया गया है, परंतु साथ ही कुछ शर्ते भी हैं जिसे यात्रियों को पूरा करना भी आवश्यक है।

आइए जानते हैं वे शर्तें-

1. अगर आप सरकारी अधिकारी हैं और सरकारी ड्यूटी पर हैं तो ट्रेन के जाने के 24 घंटे पहले आप संबंधित अधिकारी को लिखित आवेदन देकर टिकट अपने परिजन के नाम पर ट्रांसफर करवा सकते हैं।

 2.  अगर आप सरकारी अधिकारी न होकर किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान के छात्र हैं या मात्र भारत के नागरिक हैं तो आप ट्रेन के जाने के 48 घंटे पहले संबंधित अधिकारी को लिखित सूचना देकर टिकट ट्रांसफर करवा सकते हैं।
अगले पन्ने पर, अगर आप हैं एनसीसी के सदस्य...


3.  अगर आप एनसीसी के सदस्य हैं तो आपको 24 घंटे पहले अप्लाई करना होगा और आपका टिकट आपके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर हस्तांतरित हो जाएगा।

4. अगर आप किसी शादी पार्टी के हेड हैं तो आप शादी में जाने वाले किसी भी सदस्य के नाम पर टिकट ट्रांसफर करवा सकते हैं।