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Last Modified: नई दिल्ली , बुधवार, 17 जून 2015 (19:42 IST)

राष्ट्रपति ने दी चेक बाउंस मामले पर अध्यादेश को मंजूरी

राष्ट्रपति ने दी चेक बाउंस मामले पर अध्यादेश को मंजूरी - Pranab Mukherjee
नई दिल्ली। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है जिसमें चेक बाउंस के मामले को उसी स्थान पर दर्ज करने का प्रावधान है जहां धन निकासी के लिए चेक दिया गया है।

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि राष्ट्रपति ने सोमवार को निगोशिएबिल इंस्ट्रूमेंट्स (अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस, 2015 को मंजूरी दे दी जिससे चेक बाउंस के मामलों में अपने स्थानों से दूर चक्कर काट रहे लाखों लोगों को राहत मिलेगी। एक साल से थोड़े अधिक समय में यह मोदी सरकार का 14वां अध्यादेश है।

इस अध्यादेश से चेक बाउंस के मामले उस जगह दाखिल किए जा सकेंगे जहां भुगतान के लिए चेक दिया गया। इसे जारी करने के स्थान पर मामला दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी। देशभर में करीब 18 लाख लोग चेक बाउंस के मामलों का सामना कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 जून को अध्यादेश को मंजूरी दी थी। (भाषा)